ABDUL WASIM ANSARI

RAJGARH

जिला न्यायालय राजगढ में पदस्थ तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विषेश न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट अब्दुल कदीर मंसूरी ने अपने न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 180/2020 धारा 354, 506 भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में फैसला सुनाते हुयेें अभियुक्त भोमाराम शिक्षक नवोदय विद्यालय कचनारिया जिला राजगढ हाल मुकाम सुस्तानी वुदियाला राजस्थान को अपने ही विद्यालय की छात्राओं से छेडछाड करने के आरोप में दोषी मानते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।





इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले  जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बुधवार को मामले की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए बताया  की,अभियोक्त्री जो कि नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत थी ने नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ग्राम ब्राह्मण गांव थाना माचलपुर में रहती है तथा जवाहर विद्यालय काचनारिया में पढ़ती है। अभियोक्त्री ने कक्षा 11 वी की परीक्षा दी है जिसे जवाहर विद्यालय में भोमाराम शिक्षक पढ़ाते है। जो पिछले दस माह से स्कूल के टौरान अक्सर अभियोक्त्री को घूरते रहते थे तथा किसी न किसी के माध्यम से कुछ खाने पीने की चीजे भेजते रहते थे, अभियोक्त्री के द्वारा कई बार मना करने के बावजूद भी आरोपी ने अपने व्यवहार मे सुधार नही किया तब अभियोक्त्री द्वारा आरोपी की शिकायत प्राचार्य को की गई। 



विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा शिक्षक भोमाराम के विरूद्व की गई शिकायत की जॉंच हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें गिरीश कुमार सक्सेना प्राचार्य, पीजीटी हिन्दी, भूगोल और जीवविज्ञान के शिक्षक सदस्य थे। इस समिति के द्वारा विद्यालय की विभिन्न छात्राओं के कथन लिये गये, जिसमें पीडिता के द्वारा की गई शिकायत सही होना पाई गई।


तब नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा सम्पूर्ण जॉंच नस्ती सहित रिपोर्ट अपने मुख्यालय नवोदय विद्यालय संगठन नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को प्रेषित की गई। जहां से आरोपी शिक्षक पर विभागीय कार्यवाही की गई। 


इस कार्यवाही के उपरांत भी अभियुक्त भोमाराम के द्वारा की जा रही हरकतों में कोई सुधार नही आया, और उसे उसके साथ के सभी शिक्षकों द्वारा समझाये जाने के उपरांत भी जब आरोपी नही माना बल्कि भोमाराम अभियोक्त्री को धमकियां देने लगा कि वह अभियोक्त्री को बदनाम कर देगा, तथा जान से खत्म कर देगा। तब अभियोक्त्री अपने भाई के साथ आरक्षित केन्द्र खुजनेर में दिनांक 02/7/2020 को रिपोर्ट की गयी ,प्रकरण में फरियादी की रिपोर्ट पर  धारा 354, 506 भा.द.वि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।


प्रकरण में विचारण के दौरान प्रकरण में भारसाधक विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह के रूप में छात्राओं के कथन करायें गयें। साथ ही जॉंच समिति के सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष प्राचार्य के कथन कराये गये। नवोदय विद्यालय सगठन नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से मूल जॉंच नस्ती बुलवाई विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त भोमाराम को धारा 354 भा.द.वि. एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।



वंही पीठासीन अधिकार अब्दुल कदीर मंसूरी ने निर्णय पारित करते हुए टिप्पणी की कि अभियुक्त ने शिक्षा के मन्दिर में अपनी शिष्याओं पर बुरी नजर रखते हुए घटना कारित की है जबकि गुरू और शिष्य का पवित्र रिश्ता होता है, जिसके लिए अभियुक्त के कृत्य से न केवल पीडित छात्राओं की विश्वास को ठेस पहुची है बल्कि शिक्षा के मन्दिर में किसी भी शिक्षक से इस प्रकार का  आचरण स्वीकार योग्य नही है।



इसके आतिरिक्त माननीय पॉक्सो न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय पर विशेष लोक अभियोजक ने टिप्पणी करते हुए मीडिया को बताया कि अभियुक्त को अधिरोपित धाराओं में माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई सजा अपर्याप्त है और पीडित छात्राओं को भी मध्य प्रदेश पीडित प्रतिकर योजना के तहत समुचित मुआवजा नही दिया गया है, इस कारण प्रकरण की माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में शीध्र ही अपील प्रस्तुत की जावेगी।